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Loksabh 2024 – आचार सहिता के उल्लंघन के संबंध निर्देश जारी यहाँ पढ़े पुरे नियम

Seen Media Digital Desk – नई दिल्ली – Loksabh 2024 बाड़मेर, 27 मार्च। जिले में 26 अप्रैल को लोकसभा आम चुनाव 2024 सम्पन्न होने है। लोकसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के लिए आचार संहिता की पालना हेतु जारी निर्देशों अक्षरशः पालना पर बल दिया।

उन्होंने सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए कहा कि यदि आपके क्षेत्राधिकार में ऐसे स्टार प्रचारक अथवा अभ्यर्थियों द्वारा किसी आचार संहिता उल्लंघन की घटना कारित होती हैं तो, तत्काल भारत निर्वाचन आयोग एवं जिला कार्यालय को संज्ञान में लाया जाना सुनिश्चत करेगें।

Loksabh 2024

उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रकाश कस्वा ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन के कई मामले आयोग के निर्णय के लिए आते हैं। उल्लंघन की घटनाएं स्वयं उम्मीदवारों के अलावा राजनीतिक दलों के व्यक्तिगत पदाधिकारियों/नेताओं के खिलाफ भी रिपोर्ट की जाती हैं। चुनाव प्रचार में सांप्रदायिक/धार्मिक संदर्भ, चरित्र हनन, चुनाव के उद्देश्य से धार्मिक स्थानों का उपयोग, मतदाताओं को रिश्वत देना आदि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा उल्लंघन के सबसे अधिक रिपोर्ट किए गए मामलों में से कुछ हैं।


उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता – आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 77 के तहत अक्षरश: पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के संबंध में आदर्श आचार संहिता, चुनाव कानून, आईपीसी आदि के प्रावधानों के पालन के संबंध में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की ओर से कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है।

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने धारा 77(1) के तहत निर्दिष्ट नेताओं (स्टार प्रचारकों) के अभियान को सावधानीपूर्वक ट्रैक करने, प्रचार के दौरान मान्यता प्राप्त दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों या स्टार प्रचारकों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन की सूचना आयोग को तत्काल दी जाने के निर्देश दिए।

ताकि आयोग के स्तर पर कार्रवाई का अनुवर्तन करें ताकि कार्रवाई को अपेक्षित दृश्यता प्राप्त हो। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और प्रचारकों द्वारा किए जा रहे उल्लंघनों की घटनाओं पर नज़र रखने के लिए एक पार्टी-वार रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए। यह एक प्रकार का दैनिक रजिस्टर होना चाहिए

जिसमें उम्मीदवार, प्रचारक और राजनीतिक दल के नाम अंकित हों। उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण, उल्लंघन की तारीख, की गई अनुवर्ती कार्रवाई और किसी चुनाव अधिकारी/आयोग द्वारा पारित आदेश, यदि कोई हो का उल्लेख करें।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त दस्तावेज़ (उल्लंघन सूचकांक) को भी सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए ताकि मीडिया सहित इच्छुक पार्टियां इनपुट ले सकें और यह किसी भी उल्लंघन में शामिल होने के खिलाफ उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए एक निवारक के रूप में काम कर सके।

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उन्होंने बताया कि जब आदर्श आचार संहिता या कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले संज्ञान में लाए जाते हैं, तो आयोग उचित मामलों में संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करता है। यदि उल्लंघन का आरोप राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण नेताओं पर लगाया जाता है, तो संबंधित राजनीतिक दल को नोटिस भी जारी किया जाता है।

ऐसे मामलों में स्पष्टता और एकरूपता के लिए, आयोग ने निर्णय लिया है कि भविष्य में, पार्टी द्वारा विधिवत खड़े किए गए किसी भी उम्मीदवार द्वारा, या राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा, जिनके नाम पर आदर्श आचार संहिता या कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाएगा।

पार्टी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 की उप-धारा (1) के तहत स्पष्टीकरण 1 और 2 के संदर्भ में चुनाव आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया गया है, यदि ऐसे किसी नेता या किसी को नोटिस जारी किया जाता है

राजनीतिक दल के उम्मीदवार, संबंधित राजनीतिक दल को भी नोटिस जारी किया जाएगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि राजनीतिक दलों द्वारा नेताओं को राजनीतिक दल के कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए उपरोक्त स्पष्टीकरण खंड के तहत नामित किया जाता है।

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इसलिए, ऐसे नेताओं के किसी भी चूक या कृत्य के लिए संबंधित राजनीतिक दल को जिम्मेदार ठहराना उचित और तर्कसंगत होगा। इस संदर्भ में, राजनीतिक दलों का ध्यान चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 16 ए के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है।


उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देशित किया कि वे अपने द्वारा नामित नेताओं को उचित रूप से जानकारी दें, ताकि सभी संबंधितों द्वारा आदर्श आचार संहिता और कानून के प्रावधानों का अक्षरश: पालन किया जा सके।


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SURESH SIYAK

🚀 Founder of Seen Media Digital Desk 🌟 Passionate about Culture & Rural Development 🌾 Bringing you the latest updates in the world of Rajasthan 🌿 Committed to sustainable growth and community empowerment 📍 Based in the heart of Rajasthan, India 🇮🇳

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